अब गुरुग्राम में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना नहीं है आसान
Gurugram News Network – गुरुग्राम में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान नहीं होगा । अगर आप भी अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए पहले अब 21 दिन की ट्रेनिंग लेनी अनिवार्य होगी और इसके बाद आपको 21 दिन ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट लेना अनिवार्य होगा ।
जिले में अब नॉन ट्रांसपोर्ट व्हीकल यानी पर्सनल वाहन जैसे कार, स्कूटर, बाइक आदि का ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए 21 दिन की ट्रैनिंग लेना अनिवार्य किया गया है । मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही पात्र आवेदक ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन कर पाएंगे ।
इस विषय मे जानकारी देते हुए गुरुग्राम की उप मंडल अधिकारी अंकिता चौधरी ने बताया कि हरियाणा के परिवहन आयुक्त के निर्देशानुसार 16 अगस्त से जिला के सभी उपमंडलों पर बनाये जाने वाले नॉन ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए मान्यता प्राप्त ड्राइविंग स्कूल से 21 दिन की ट्रेनिंग का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य किया गया है ।
प्रमाण पत्र नहीं होने की स्थिति में नॉन ट्रांसपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस के लिए आवेदन नहीं किया जा सकेगा । उन्होंने बताया कि परिवहन विभाग की ओर से लागू यह निर्णय सड़क सुरक्षा व व्यवस्थित यातायात के लिए काफी कारगर सिद्ध होगा।